सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार, कहा-कोई रेलवे ट्रैक पर सो जाए, तो क्या कर सकते हैं?

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नई दिल्ली, 15 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर हुई मज़दूरों की मौत के मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर लोग रेलवे ट्रैक पर सो जाएं तो क्या किया जा सकता है? जिन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया, उन्हें हम कैसे रोकें? जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद ये आदेश दिया।
याचिका वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा गया कि क्या किसी तरफ रोड पर चल रहे आप्रवासियों को रोका नहीं जा सकता है। तब मेहता ने कहा कि राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर रही हैं लेकिन लोग सूचना के अभाव व जल्दबाजी  में पैदल ही निकल रहे हैं। इंतजार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें केवल उनसे पैदल नहीं चलने के लिए आग्रह ही कर सकती है। इनके ऊपर बलप्रयोग भी तो नहीं किया जा सकता है।

 


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