दिल्ली : निर्धारित समय में कोरोना जांच रिपोर्ट न देने पर होगी कार्रवाई

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नई दिल्ली, 09 मई (हि.स.) । दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राज्य की मेडिकल टेस्ट करने वाली प्रयोगशालाओं को कोरोना जांच से संबंधित रिपोर्ट को 24 घंटे में देने का आदेश दिया है।
केजरीवाल सरकार ने सभी आईसीएमआर अधिकृत प्रयोगशालाओं को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक ये प्रयोगशालाएं कोरोना से संबंधित जांच की रिपोर्ट 24 घंटे से अधिक देर तक लंबित नहीं रख सकती हैं।
इस आदेश के बाद केजरीवाल सरकार और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) आमने-सामने आ गए हैं। अब आरडब्ल्यूए को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। साथ ही आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। देरी होने पर संबंधित प्रयोगशालाओं पर सरकार कार्रवाई करेगी। साथ ही उस प्रयोगशाला को सैंपल लेने का अधिकार भी नहीं होगा।
दिल्ली सरकार का यह आदेश ऐसे मामलों पर संज्ञान लेने के बाद आया है जिसमें रिपोर्ट देने में 10-15 दिन लग रहे थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का मानना है कि अगर रिपोर्ट आने में 15 दिन से ज्यादा लग रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। कई प्रयोगशालाएं बहुत सारे सैंपल एकत्र कर लिये हैं और 10-15 दिन में रिपोर्ट दे री हैं। 15-20 दिन में रिपोर्ट लेकर क्या करेंगे। उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं होती है। ऐसा होने पर प्रयोगशालाएं सैंपल नहीं ले सकतीं।

 


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