गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण, शहरी बाजार रहेंगे बंद, एकल और आवासीय परिसर में ही छूट

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ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार खुलेंगे, पर मॉल की दुकानें नहीं – हॉटस्पॉट और कन्टेनमेंट जोन में छूट की कोई अनुमति नहीं



नई दिल्ली, 25 अप्रैल (हि.स.)। गृह मंत्रालय ने शनिवार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दुकानों को खोलने को लेकर फिर से स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में शापिंग माल को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। मंत्रालय ने साफ किया कि शहरी क्षेत्रों में बाजार नहीं खुलेंगे। शहरी क्षेत्रों में गैरजरूरी समानों की एकल दुकानें, मोहल्लों की पास-पड़ोस की दुकानों के अलावा आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की ही छूट दी गई है।
इससे पहले गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार देर रात को जारी दिशा-निर्देश को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई थी। उस निर्देश का यह अर्थ लगाया गया था कि शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, कॉम्पलेक्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा। साथ ही हॉट स्पॉट और कन्टेमेंट जोन को छोड़कर बाकी सबह जगह बाजार खुल जाएंगे। मंत्रालय ने शनिवार को इसी मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शापिंग माल में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की छूट है। शहरी क्षेत्रों में सभी अलग-अलग दुकानों, पास-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने की अनुमति है। इसके तहत बाजार और बाजार परिसर व शापिंग माल खोलने की छूट नहीं है। वहीं ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए जरूरी सामान की डिलीवरी जारी रहेगी।
गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है वहां किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खुलने वाली दुकानों पर केवल 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे और उन्हें मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

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