केरल सरकार ने लॉकडाउन से दी अतिरिक्त छूट, गृह मंत्रालय ने गाइडलाउन का बताया उल्लंघन

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नई दिल्ली, 20 अप्रैल (हि.स.)। गृह मंत्रालय ने केरल सरकार द्वारा लॉकडाउन में अतिरिक्त छूट देने पर आपत्ति जताई है। मंत्रालय ने इसे गाइडलाउन का उल्लंघन बताते हुए पत्र लिखकर गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने की बात कही है। सोमवार को गृह सचिव अजय भल्ला ने केरल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर गाइडलाइंस में अधिक छूट दिए जाने पर फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया है कि  केंद्र की गाइडलाइन्स से अधिक छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है।

गृह मंत्रालय ने केरल सरकार से कहा है कि कस्बों में बस संचालन को मंजूरी, दो पहिया वाहनों की सवारी, कार की पिछली सीट पर दो लोगों के बैठने की अनुमित, रेस्तरां और किताबों की दुकानें खोलने की मंजूरी देना केरल सरकार का निर्णय लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन है। मंत्रालय ने राज्यों से स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल रहा है। कोविड-19 फैलने का जोखिम भी बढ़ रहा है।

गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि सामाजिक दूरी संबंधी नियमों का उल्लंघन किए जाने के साथ ही शहरी इलाकों में वाहनों की आवाजाही देखने को मिल रही है। अपने आदेश में केरल सरकार ने उन गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी है, जो गृह मंत्रालय के 15 अप्रैल के आदेश में प्रतिबंधित थे। केरल सरकार द्वारा दी जाने वाली ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों में स्थानीय कार्यशालाएं खोलना शामिल है। इसके अलावा कई इलाकों में नाई की दुकानें, रेस्टोरेंट और बुक स्टोर भी खुलने के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं। नगरपालिका सीमा में आने वाले मध्यम व छोटे उद्योग (एमएसएमई) भी खोलने के आदेश दिए हैं। वहीं छोटी दूरी आदि के लिए कस्बों में बस यात्रा को भी मंजूरी दी गई है।

 


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