शशि थरूर को मिली विदेश जाने की अनुमति

0

नई दिल्ली, 22 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपित और कांग्रेस नेता शशि थरूर को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। शशि थरूर ने संयुक्त अरब अमीरात, पेरिस और नार्वे जाने की इजाजत मांगी है। थरूर ने फरवरी से मई के बीच विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी थी। इसके पहले कोर्ट शशि थरूर को नौ बार विदेश जाने की अनुमति दे चुका है।

कोर्ट ने 14 नवम्बर,2019 से 18 नवम्बर,2019 तक दुबई जाने की इजाजत दी थी। उसके पहले 11 अक्टूबर,2019 को भी कोर्ट ने शशि थरूर को पांच देशों की यात्रा पर जाने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने 26 जुलाई को भी कोर्ट ने शशि थरूर को विदेश जाने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने पांच अगस्त से दो अक्टूबर तक विदेश जाने की इजाजत दी थी।

बीते 14 मई,2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपित बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-498ए और 306 के तहत आरोपित बनाया गया है।

आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के तीन साल, तीन महीने और 15 दिनों में हो गई थी। दोनों की शादी 22 अगस्त,2010 को हुई थी। एक जनवरी,2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *