कैबिनेट ने विवाद से विश्‍वास स्‍कीम बिल को दी मंजूरी, 31 मार्च तक नहीं लगेगा जुर्माना

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नई दिल्‍ली, 12 फरवरी (हि.स.)। प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बुधवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी।
जावेड़कर ने संवाददाताओं को बताया कि‍ मंत्रिमंडल ने विवाद से विश्वास’ स्कीम का दायरा बढ़ा दिया है। उन्‍होंने कहा कि आयकर (इनकम टैक्‍स) से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए शुरू की गई ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम का दायरा बढ़ाया गया है! उन्‍होंने कहा कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में डायरेक्ट टैक्स विवाद से जुड़े विवाद से विश्वास बिल, 2020 को संसद से पारित कराया जाएगा। गौरतलब है कि बजट सत्र का दूसरा चरण 2 मार्च से शुरू होगा। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत संशोधन मंजूर किए गए हैं, जिसमें 31 मार्च तक विवाद सुलझाने पर जुर्माना नहीं लगेगा।
उल्‍लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते लोकसभा में इस बिल को पेश किया था, जिसमें देश में 9.32 लाख करोड़ रुपये से जुड़े कर विवाद के मामलों के समाधान के प्रावधान हैं।

 


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