शीना बोरा हत्याकांड में पीटर मुखर्जी को मिली जमानत

0

2015 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में ही था पीटर मुखर्जीहाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील पर 6 हफ्ते तक लंबित रखा आदेश



मुंबई, 06 फरवरी (हि.स.)। मुंबई के बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड में गुरुवार को मुंबई हाईकोर्ट ने आरोपित पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी कोर्ट ने पीटर मुखर्जी की रिहाई पर छह सप्ताह की रोक लगाई है। यह रोक सीबीआई के आवेदन पर लगाई गई है। पीटर मुखर्जी की जमानत पांच साल बाद हाईकोर्ट में 2 लाख रुपये भरने पर मंजूर हुई।

सीबीआई के वकील भरत बादामी ने पीटर मुखर्जी की जमानत का कड़ा विरोध किया। इसके बावजूद गुरुवार को हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत मंजूर दे दी। इस मामले में सीबीआई के आग्रह को देखते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश को छह हफ्ते के लिए लंबित रख दिया है ताकि सीबीआई पीटर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। इसका मतलब है कि पीटर मुखर्जी को जमानत भले मिल गई लेकिन अभी उसे जेस से छोड़ा नहीं जा सकता।

उल्लेखनीय है कि शीना बोरा की हत्या अप्रैल 2012 में गला घोंटकर कर की गई थी और उसका शव रायगढ़ के जंगलों में सबूत मिटाने के उद्देश्य से जलाया गया था। इस मामले पर से पर्दा वर्ष2014 में तब उठा था, जब शीना बोरा का प्रेमी उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने खार पुलिस स्टेशन गया था। बाद में राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने इस मामले में शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी के पहले पति संजीव खन्ना और इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को 2015 में गिरफ्तार किया था।


प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *