राजस्थान के पंचायती चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

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नई दिल्ली, 24 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायतों के नए पुनर्गठन के आधार पर चुनाव कराने को हरी झंडी दे दी है। चुनाव आयोग ने नए सिरे से सूची बनाने के लिए तीन महीने का समय मांगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अप्रैल में कराने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस आधार पर चुनाव रोके थे कि चुनाव की अधिसूचना के बाद कई पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे राज्य का अधिकार बताया। इससे पहले 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। आठ जनवरी को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया था। कोर्ट ने राजस्थान के 204 ग्राम पंचायतों और 9 पंचायत समितियों के पुनर्गठन में संशोधन के राज्य सरकार के फैसले पर रोक संबंधी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।

राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 15 नवम्बर के बाद पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी की गई सभी नोटीफिकेशन गैरकानूनी हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

 


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