निर्भया के दोनों दोषियों की क्यूरेटिव याचिका खारिज, फांसी का रास्ता साफ

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फैसले के बाद अब दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो गया है। विनय और मुकेश ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी।



नई दिल्ली, 14 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले के दो दोषियों की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने बंद कमरे में सुनवाई करते हुए ये याचिका खारिज की। इस फैसले के बाद अब दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो गया है। विनय और मुकेश ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी।

इस बेंच में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे। इससे पहले 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने चारों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने का आदेश दिया है।

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