शाहीन बाग रोड मामले में जनहित के मद्देनजर कानून के तहत काम करे सरकार और पुलिस : हाईकोर्ट

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नई दिल्ली, 14 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने पुलिस और सरकार से कहा है कि सभी संबंधित विभाग इस मुद्दे को देखें। सरकारी नियमों और कानून के हिसाब से काम करें। जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें। कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखें।

याचिका वकील अमित साहनी ने दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि कालिंदी कुंज और शाहीन बाग के रास्ते को खोलने के लिए कोर्ट आदेश दे। रास्ता बंद होने की वजह से दूसरे वैकल्पिक रास्तों पर भारी भीड़ हो रही है। याचिका में कहा गया था कि कालिंदी कुंज और शाहीन बाग के रास्ते में पुलिस के क्लोजर लगाने की वजह से लोगों को काफी असुविधा होती है।
याचिका में कहा गया था कि पिछले 15 दिसम्बर से नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन की वजह से ये रास्ता बंद है। याचिका में कहा गया था कि इस रास्ते के बंद होने की वजह से लोगों को डीएनडी एक्सप्रेसवे और आश्रम के वैकल्पिक रूट से जाना पड़ता है। याचिका में कहा गया था कि इस रास्ते के बंद होने की वजह से न केवल दफ्तर जाने वाले लोगों को बल्कि बच्चों को अपने स्कूल जाने में भी दिक्कत होती है। बच्चों को अपने स्कूल के समय से दो-दो घंटे पहले निकलना पड़ता है।

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