यूपी में पहली बार पुलिस कमिश्नर सिस्टम, कैबिनेट ने दी मंजूरी

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कैबिनेट की बैठक में पुलिस आयुक्त प्रणाली पर लगी मुहर, कमिश्नर संभालेंगे कानून व्यवस्था – आलोक सिंह नोएडा तो सुजीत पांडे लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे- यह प्रणाली दोनों जनपदों में 14 जनवरी से लागू हो जाएगी



लखनऊ, 13 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को पुलिस आयुक्त प्रणाली पर मुहर लगा दी गई है। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लखनऊ व गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को मंजूरी दी गई।

यह प्रणाली दोनों जनपदों में 14 जनवरी से लागू हो जाएगी। फिलहाल लखनऊ के 40 थानों में इस प्रणाली को लागू किया गया है, जबकि पांच थानों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। पांच थानों पर एक एसपी होगा। दोनों कमिश्नरी का सुपरविजन डीजीपी करेंगे। दोनों जनपदों में एडीजी रैंक का अधिकारी कमिश्नर होगा। लखनऊ और मेरठ के आईजी और एडीजी का रोल घटा दिया गया है।
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुये कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रणाली को बेहतर करने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया है। पुलिस की ओर से कमिश्नरी की मांग की जा रही थी। यह बेहतर स्मार्ट पुलिसिंग का उठाया गया बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पुलिस आयुक्त प्रणाली की 50 साल पुरानी मांग मान ली गई है। एडीजी स्तर के अधिकारी पुलिस आयुक्त होंगे, 9 एसपी रैंक के अधिकारी भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ की आबादी 30 लाख जबकि नोएडा की आबादी 25 लाख है। इस प्रणाली के तहत पुलिस निर्णय करने में स्वतंत्र होगी। अब जिलाधिकारी से अनुमति नहीं लेनी होगी। सिर्फ विकास कार्यों में जिलाधिकारी का दखल होगा।
उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद जिलाधिकारी के अधिकारी क्षेत्र में कटौती की गई है। जिलाधिकारी के 14 अधिकार अब पुलिस आयुक्त को दिए गए हैं। नए पुलिस आयुक्तों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक (एसपी) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) की दो महिला अधिकारियों को तैनात किया जायेगा। मुख्यमंत्री की प्रेस ब्रीफिंग में द्वय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉ. दिनेश शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, डीजीपी ओमप्रकाश सिंह, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकान्त शर्मा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
पुलिस आयुक्त को ये मिले अधिकार
कमिश्नर प्रणाली के तहत पुलिस को धारा 144 लागू करने, लोगों को पाबंद करने, शांतिभंग के तहत चालान में आरोपित को थाने से जमानत पर रिहा करने के अधिकार देने पर सहमति बनी है। पुलिस को एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून), गुंडा एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार भी मिलेगा। पुलिस कमिश्नर शस्त्र लाइसेंस जारी करने के अधिकारी भी होंगे।
पुलिस महानिदेशक ओपी ​सिंह ने इस फैसले के बाद कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ एवं नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक घोषणा की है। लखनऊ-नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने से कानून-व्यवस्था बेहतर होगी और स्मार्ट पुलिसिंग को भी बल मिलेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर इस इस विश्वास के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

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