कैबिनेट ने खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 को दी मंजूरी

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अध्यादेश कोल सेक्टर में एफडीआई को बढ़ाने और कारोबार को आसान बनाने के लिए लाया गया है।



नई दिल्‍ली, 08 जनवरी (हि.स.)। देश में कोयले के खनन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। अध्यादेश कोल सेक्टर में एफडीआई को बढ़ाने और कारोबार को आसान बनाने के लिए लाया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को यहां कहा कि इस अध्यादेश के जरिए से खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957 और कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से कोयला एवं खनन क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात होगा। जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि भारत में कोयले की मांग बहुत अधिक है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका आयात किया जाता है।


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