सरकारी अधिकारियों व कर्मियों की शिकायतों का 60 दिनों में होगा निपटारा

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पटना, 08 मार्च (हि.स.)। बिहार के अधिकारियों और सरकारी कर्मियों की शिकायतों का निबटारा जल्द से जल्द करने के लिए सरकार ने नयी नियमावली बनायी है। इस नियमावली को शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी। नियमावली के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा 60 दिनों में किया जायेगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए विशेष पारिवारिक पेंशन लागू करने को भी हरी झंडी दे दी है।
इस नियमावली का लाभ सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मियों को भी मिलेगा। शिकायतों के लिए सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिकायतों के निबटारे के लिए 60 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। 60 दिनों में शिकायत का निपटारा नहीं होने पर शिकायतकर्ता संबंधित कर्मी या अधिकारी से आगे अपील कर सकते हैं। इसके लिए सभी जिलों और विभागों में शिकायत निवारण पदाधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी।


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