ई-वॉलेट कंपनियों को 6 महीने में केवाईसी नियमों का करना होगा अनुपालन
मुंबई, 26 फरवरी (हि.स.)। भारत में ई-वॉलेट कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने राहत दी है। आरबीआई ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों का पालन करने के लिए समय-सीमा को छह माह के लिए बढ़ा दिया है। इस नियम का पालन ई-वॉलेट कंपनियों को प्रीपेड भुगतान सेवा का उपयोग करने के लिए करना है। ई-वॉलेट कंपनियों को पहले 28 फरवरी तक केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य था।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों ने अनुरोध किया था। उन्हें आधार से ई-केवाईसी को पूरा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कंपनियों ने आरबीआई से अतिरिक्त समय की मांग की थी। आरबीआई ने निवेदन स्वीकार करते हुए केवाईसी नियमों को पूरा करने के लिए छह माह का समय देने का निर्णय किया है। आरबीआई की ओर से बताया गया कि प्रीपेड भुगतान सेवा के तहत ई-वॉलेट कंपनियों के मंच पर रखे गए पैसे का उपयोग सामान और सेवाओं की खरीद करने में किया जा सकता है।