कैबिनेट : अनियमित जमा योजनाओं को दंडनीय अपराध बनाने वाले विधेयक में संशोधन को मंजूरी

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नई दिल्ली  (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने अनियमित जमा व बचत योजनाओं को गैर-कानूनी बनाने वाले विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी। सरकार का कहना है कि विधेयक के माध्यम से ऐसी योजनाओं को लाना और उसका प्रचार करना दंडनीय अपराध होगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ‘बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटिड डिपोजिट स्कीम बिल-2018’ में संशोधन को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 18 जुलाई, 2018 को इस विधेयक को संसद में पेश किया था। इसके बाद इसे स्थाई समिति को भेजा गया। इस पर वित्त से जुड़ी स्थाई समिति ने 3 जनवरी को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। इसे कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी।
प्रसाद ने कहा कि इस कानून की खास बात है कि अनियमित जमा योजना पूरी तरह गैर-कानूनी होंगी। ऐसी योजनाओं को लाना दंडनीय अपराध होगा। उस पर भारी जुर्माना होगा। स्थाई समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसके प्रावधानों को अधिक स्पष्ट बनाने का सुझाव दिया था। इन सुझावों के आधार पर कॉलम तीन और पांच में बदलाव को मंजूरी दी गई है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विधेयक के कानून बनने के बाद अनियमित जमा योजना का विज्ञापन करने वाले के भी खिलाफ कार्रवाई होगी। नियमित जमा योजनाओं से जुड़ा एक ऑनलाइन डाटा बेस तैयार किया जाएगा। फ्री लाइसेंसिंग नहीं होगी। दोषी व्यक्ति की संपत्ति बेचकर जमाकर्ताओं का पैसा लौटाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सीबीआई ने पिछले चार सालों के दौरान इससे जुड़े 166 मामले दर्ज किए हैं। सबसे ज्यादा बंगाल और ओडिशा में है। 


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