आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्‍ली  (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है। जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि सर्वोच्‍च न्‍यायालय पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुए आयकर कानून की धारा (139 एए) को सही ठहरा चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सेन ओर जयश्री सतपुड़े को साल 2018-19 का आयकर रिटर्न पैन नंबर को आधार से जोड़े बिना ही दाखिल करने की अनुमति देने के दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर यह निर्देश दिया है।
धारा (139एए) के तहत पैन-आधार लिंक होगा अनिवार्य

दरअसल पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य के मद्देनजर यह आदेश दिया था कि मामला शीर्ष अदालत में विचारार्थ लंबित है। इसके बाद भी चूंकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 26 सितंबर को फैसला सुना दिया और आयकर कानून की धारा (139एए) को बरकरार रखा है, इसलिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
2019-20 का रिटर्न बिना पैन-आधार लिंक नहीं होगा
सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने केंद्र की अपील का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि कर आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप दाखिल करना होगा।
5 सदस्‍यीय पीठ ने दिया था वैध करार
दरअसल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 26 सितंबर, 2018 को अपने फैसले में केंद्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार देते हुए कहा था कि आयकर रिटर्न फाइल करने और पैन नंबर के आवंटन के लिए आधार अनिवार्य होगा लेकिन बैंक खातों के लिए आधार जरूरी नहीं है। इसी तरह मोबाइल कनेक्शन के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता भी आधार नहीं मांग सकते हैं।

 


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