पटना, 24 दिसम्बर (हि.स.)। फैमिली कोर्ट ने मंगलवार को लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को आदेश जारी किया है कि वह अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को गुजरा भत्ता के तौर पर 22 हजार रुपये पोषण और आवास के लिए प्रति माह देंगे। साथ ही मुकदमा लड़ने पर हुए खर्च के लिए भी दो लाख रुपये देने होंगे। महुआ के राजद विधायक ने फैमिली कोर्ट में मुकदमा दायर किया था और इसकी बंद कमरे में सुनवाई चल रही थी।
शादी के कुछ ही माह के बाद तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी के साथ रहने से इनकार करते हुए उनसे तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दी थी। ऐश्वर्या राय ने अपनी सास और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पति औऱ उनकी बड़ी बहन मीसा भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। कुछ दिनों पहले ही ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, बाल खीच-खींचकर मारने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था। ऐश्वर्या के खिलाफ राबड़ी देवी ने भी एक केस दर्ज कराया था जिसमें बहु द्वारा उनपर हाथ उठाने और मारपीट का आरोप लगाया गया था। इस आरोप में गवाह राजद विधायक शक्ति सिंह यादव हैं। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने भी राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि जो अपने घर की बहू को बेइज्जत करे वो बिहार की महिलाओं की क्या इज्जत करेगी।