नई दिल्ली, 21 दिसम्बर (हि.स.) । तीस हजारी कोर्ट ने दरियागंज में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 15 आरोपितों को शनिवार को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनकी जमानत याचिका पर 23 दिसम्बर को सुनवाई होगी।
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को तीस हजारी कोर्ट में आरोपितों दानिश, मालिक, फुरकान, असफाक, इरफूदीन, आमिर, रेहान, आतिफ, हैदर, मोहम्मद जोद, शमशेर शाह और मोहम्मद अली को पेश किया। दिल्ली पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि सोची-समझी रणनीति के तहत ये हमला किया गया। इसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं।
आरोपितों की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुछ धाराओं को छोड़कर सभी जमानती हैं। आरोपितों में से एक भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को पेश नहीं करने पर वकील महमूद प्रचा ने कहा कि रावण को क्यों नहीं पेश किया गया। रावण जिंदा है या नहीं। दिल्ली पुलिस ने इसका जवाब दिया कि चन्द्रशेखर जीवित हैं और उनका मेडिकल कराया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिया कि चन्द्रशेखर को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
महमूद प्रचा ने जज से कहा कि आप दिल्ली पुलिस से पूछिये की चन्द्रशेखर को किसने गिरफ्तार किया है। तब जज ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस से ये सवाल नही पूछेंगे। इन आरोपितों को पहले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कपिल कुमार की कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस इन आरोपितों को चार बजे तक पेश नहीं कर सकी। इसके बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कपिल कुमार ने कहा कि आप चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करें। उसके बाद सभी आरोपितों को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुल वर्मा की कोर्ट में पेश किया गया।