यूपी के सीरियल ब्लास्ट मामले में आतंकी तारिक, अख्तर को उम्रकैद की सजा

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तीसरे आरोपित सज्जाद रहमान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया



लखनऊ, 20 दिसम्बर (हि.स.)। अयोध्या के मंडलीय कारागार में शुक्रवार को लगी स्पेशल कोर्ट में जज अशोक कुमार ने सीरियल ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाते हुए आतंकी तारिक काजमी और मोहम्मद अख्तर उर्फ तारीके को उम्रकैद और पचास-पचास हजार की जुर्माना की सजा सुनाई है।
फैजाबाद, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों में 23 नवम्बर 2007 में साइकिल पर टिफिन बॉक्स रखकर आतंकियों ने सीरियल ब्लास्ट किये थे। इस ब्लास्ट में चार लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में आतंकियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी यूपी एटीएस को मिली थी। यूपी एटीएस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद तीन संदिग्ध को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने मामले की जांच करने के बाद चार्जशीट दाखिल की तो यह मुकदमा स्पेशल कोर्ट में चलाया गया। स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के 12 वर्षों के बाद आज फैसला आया है। अयोध्या के मंडलीय कारागार में लगी स्पेशल कोर्ट ने आजमगढ़ के रहने वाले तारिक और कश्मीर निवासी मोहम्मद अख्तर को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीसरे आरोपित सज्जाद रहमान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

 


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