पैन को आधार से लिंक करना 31 तक है अनिवार्य : आयकर विभाग

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इससे पहले इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की तय समय-सीमा 30 सितम्बर 2019 तक की थी।



नई दिल्‍ली, 16 दिसम्‍बर (हि.स.) । आयकर विभाग ने रविवार को एक ट्विट कर बताया है कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अपने सार्वजनिक संदेश में विभाग ने एक संदेश जारी करते हुए कहा कि ‘बेहतर कल के लिए’ आयकर सेवाओं का लाभ बिना किसी दिक्कत  के पाने के लिए 31 दिसम्बर 2019 तक पैन से आधार को लिंक करने की जरूरी प्रक्रिया को पूरी करिए।
उल्‍लेखनीय है कि आयकर विभाग ने पहले से तय समय-सीमा पूरी होने से एक पखवाड़े पूर्व ही ये पब्लिक नोटिस जारी कर कहा कि इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराना अनिवार्य है। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस साल सितम्बर में आदेश जारी कर पैन को से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि इससे पहले इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की तय समय-सीमा 30 सितम्बर 2019 तक की थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल केंद्र सरकार की प्रमुख योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया था, जिसमें यह कहा गया था कि 12 अंकों की ये पहचान संख्या पैन के आवंटन और आयकर रिटर्न दाखिल करने लिए अनिवार्य होगी।

 


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