हरियाणा: डेरा प्रमुख राम रहीम को सीबीआई कोर्ट से झटका

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सीबीआई जज बदलने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज



पंचकूला, 10 दिसम्बर (हि.स.)। पंचकूला में राम रहीम को सीबीआई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बचाव पक्ष की याचिका आज खारिज कर दी। यह याचिका सीबीआई जज बदलने की मांग को लेकर लगाई गई थी। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को होगी। उस दिन मामले में फाइनल बहस शुरू होगी । जल्द ही बड़ा फैसला आ सकता है।
पंचकूला में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर रंजीत सिंह हत्या मामले में मंगलवार को पंचकूला से हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले के मुख्य आरोपित राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए जबकि अन्य सभी आरोपित प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चल रहे रंजीत मर्डर केस में जज बदलने की मांग की थी। एक आरोपित कृष्ण लाल ने याचिका लगाई थी।
साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के दोषी जेल में बंद गुरमीत राम रहीम के एक सहयोगी और आरोपित कृष्ण लाल ने विशेष सीबीआई अदालत में एक याचिका लगाकर मांग की थी कि डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में वह सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जगदीप सिंह से इस मामले की सुनवाई नहीं करवाना चाहते हैं। पिछली सुनवाई में एक याचिका लगाकर बचाव पक्ष ने कहा था कि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पहले ही दो मामलों में जगदीप सिंह सजा सुना चुके हैं। इसलिए तीसरे मामले में वह किसी और जज से सुनवाई कराना चाहते हैं। इस मामले में सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करते हुए याचिका में जो बातें कही हैं, उन्हें पूरी तरह झूठा करार दिया था और मामले में जानबूझकर देरी करवाने की बात कही थी।
गौरतलब है कि डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में पिछले लंबे समय से सुनवाई चल रही है। दोनों पक्षों की ओर से अपनी दलीलें पेश करने के बाद अब फाइनल बहस शुरू होने वाली है, परंतु पिछली सुनवाई में अचानक बचाव पक्ष की ओर से याचिका लगाकर जज बदलने की मांग उठा दी गई थी।

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