सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक हटाई

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शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई निर्माण कार्य नहीं होगा



नई दिल्ली, 09 दिसम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली एनसीआर में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्माण कार्य यानि कंट्रक्शन करने की इजाजत दे दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई निर्माण कार्य नहीं होगा।
दरअसल सुनवाई के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली में निर्माण काम पर लगी रोक हटाई जा सकती है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि हाई लेवल कमिटी वायु प्रदूषण को कम करने लेकर सभी एक्सपेक्ट पर विचार कर रही है, इसमें स्मोक टॉवर भी शामिल है।
पिछले 25 नवम्बर को दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोग घुटकर क्यों मरें। विस्फोटक के 15 बैग से शहर उड़ा दीजिए। लोगों की ज़िंदगी सस्ती हो गई है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सरकार को सत्ता का हक नहीं है। केंद्र और दिल्ली सरकार मतभेद भुला कर काम करें। कोर्ट ने कहा था कि 10 दिन में एयर प्यूरीफायर टावर पर योजना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

 


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