नई दिल्ली, 20 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम उम्र सीमा तय करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि ये संसद का काम है। इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं है। याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी।
याचिका में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा निर्धारित करने की मांग के अलावा जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत उम्मीदवारों और उनके इलेक्शन एजेंटों और चुनाव से जुड़े दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने का दिशानिर्देश देने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2017 में ऐसी ही एक याचिका खारिज कर चुका है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सांसदों और विधायकों के लिए न्यूनतम योग्यता का फैसला संसद करेगी। कोर्ट इस पर फैसला नहीं कर सकती है।