चिन्मयानंद रंगदारी प्रकरण: छात्रा व तीन दोस्तों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

0

सभी को अदालत में किया गया पेश, अगली सुनवाई 03 दिसम्बर को 



शाहजहांपुर, 19 नवम्बर (हि.स.)। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोपो में जिला कारगार में बंद छात्रा व उसके तीन दोस्तों को पुलिस ने मंगलवार को अलग-अलग समय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) की अदालत में पेश किया। अदालत ने छात्रा व उसके दोस्तों की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए मुकदमे की सुनवाई के लिए अगली तारीख 03 दिसम्बर तय की है।
स्वामी चिन्मयानंद पर लगे दुष्कर्म के आरोपो व उनसे पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपो की जांच कर रही एसआईटी ने अरोपिति स्वामी चिन्मयानंद को 20 सितम्बर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि उनसे रंगदारी मांगने के आरोपो में छात्रा के तीन दोस्तो संजय, सचिन व विक्रम को 20 सितम्बर तथा छात्रा को 25 सितम्बर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। तब से पूर्व केंद्रीय मंत्री व छात्रा समेत सभी आरोपी जिला कारागार में बंद है।
दूसरी तरफ चिन्मयानंद यौन शोषण के मामले और चिन्मयानन्द से रंगदारी मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने करीब दो महीने की जांच-पड़ताल के दौरान 105 लोगों के बयान दर्ज किये और करीब 20 भौतिक साक्ष्य तथा विभिन्न दस्तावेज से सम्बंधित लगभग 55 अभिलेखीय साक्ष्य इकठ्ठा किये। विवेचना के दौरान एसआईटी ने 47 सौ पन्नों की केस डायरी तथा 20-20 पन्नो की चार्जशीट तैयार करने के बाद बीते बुधवार (06 नवम्बर)को एसआईटी ने यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद व रंगदारी मांगने के आरोप में छात्रा समेत संजय ,विक्रम व सचिन के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहजहांपुर की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था । आरोप पत्र में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन डीपीएस राठौर और भाजपा नेता अजीत सिंह का नाम भी शामिल था। दोनों पर चिन्मयानंद से सवा करोड़ रुपये मांगने का आरोप है।
पुलिस ने आज पहले छात्रा को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) की अदालत में पेश किया जहां औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने छात्रा के तीनों दोस्तो संजय, सचिन व विक्रम को भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने छात्रा व उसके दोस्तों की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए मुकदमे की सुनवाई के लिए अब अगली तारीख 03 दिसम्बर तय की है।
गौरतलब हो कि शाहजहांपुर की अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद छात्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने जमानत अर्जी दाखिल की थी। 06 नवम्बर को जमानत याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 नवम्बर लगा दी थी। दूसरी तरफ सुनवाई से पूर्व एसआईटी 28 नवम्बर को उच्च न्यायलय के समक्ष मामले की अंतिम स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *