पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे राजोआना की फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील

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राजोआना को वर्ष 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई गई थी।



नई दिल्ली, 12 नवम्बर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी है। इस बारे में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजोआना की फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील करने पर विचार करने के बाद यह फैसला किया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने  पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश जारी कर दिया है।  गृहमंत्रालय ने आदेश लागू कराने का जिम्मा चंडीगढ़ प्रशासन को सौंपा है।

उल्लेखनीय है कि राजोआना को वर्ष 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई गई थी। 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के बाहर तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। आतंकियों ने उनकी कार को बम से उड़ा दिया था और इस घटना में 16 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी। नवम्बर 2017 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके राजोआना की बहन ने बलवंत की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की थी।

 


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