ईडी ने जब्त की साई इंफोसिस्टम की 56 करोड़ रुपये की संपति

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ईडी ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत संपत्ति जब्त की।



 दिल्ली, 09 नवम्बर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिग के मामले में गुजरात की अहमदाबाद स्थित एक कंपनी साई इंफोसिस्टम की 56 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत संपत्ति जब्त की।
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को साई इंफोसिस्टम की 37 अचल संपत्तियों को अटैच किया। जांच एजेंसी ने कंपनी के नाम पर प्लॉट, फॉर्म हाऊस, कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अटैच किया है। इन संपति की कुल कीमत 56.21 करोड़ रुपये है।
जांच एजेंसी ने बताया कि साई इंफोसिस्टम और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार ने गलत दस्तावेज के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(एसबीआई) के नेतृत्व वाले कसोर्टियम से कर्ज लिया। बाद में इन पैसों का इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने में किया गया। लोन के इन पैसों से ग्रुप की अन्य कंपनिया, सीएमडी सुरेंद्र कुमार और उनके सगे-संबंधियों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी गईं।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले में कंपनी के दो डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार और राजीव गुप्ता को गिरफ्तार किया है। साल 2015 में सबसे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक लोन फ्रॉड का मामला दर्ज किया था, जिसके आधार पर साल 2018 में ईडी ने दोनों ही डायरेक्टर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया था।

 


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