दिल्ली के 11 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने की याचिका राष्ट्रपति ने ठुकराई

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग के सुझाव पर यह निर्णय लिया है। चुनाव आयोग का कहना था कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सह-अध्यक्षता से किसी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।



नई दिल्ली, 06 नवम्बर (हि.स.)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को ‘लाभ के पद’ के मामले में अयोग्य ठहराये जाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। सभी 11 विधायक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह अध्यक्ष थे।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयोग के सुझाव पर यह निर्णय लिया है। चुनाव आयोग का कहना था कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सह-अध्यक्षता से किसी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। उसका कहना था कि इस पद पर किसी तरह का लाभ और अन्य प्रकार की सैलरी व भत्ते नहीं दिए जाते हैं।

अयोग्य ठहराने संबंधी जिन 11 विधायकों का जिक्र हुआ है उनके नाम क्रमश: बुरारी से संजीव झा, लक्ष्मी नगर से नितिन त्यागी, जंगपुरा से प्रवीण कुमार, आदर्श नगर से पवन कुमार शर्मा, गोंडा से दत्त शर्मा, वजीरपुर से राजेश गुप्ता, रोहताश नगर से सरिता सिंह, संगम विहार से दिनेश मोहनिया, ओखला से अमानतुल्लाह खान, नजफगढ़ से कैलाश गहलोत और तिलक नगर से जरनैल सिंह है।

 


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