मरियम को लाहौर हाईकोर्ट ने दी जमानत

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ने पिछले दिनों उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।



लाहौर, 04 नवम्बर (हि.स.)। चौधरी चीनी मिल मामले में लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार को पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज को जमानत दे दी है। अदालत ने पिछले दिनों उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।

विदित हो कि इस मामले में मरियम को पिछले आठ अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था। लाहौर हाईकोर्ट की खंडपीठ के न्यायाधीश अली बकर नजफी और सफदर अहमद नईम ने फैसला सुनाया। अदालत में मरियम और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के वकील मैजूद थे।

समाचार पत्र डॉन के मुताबिक, अदालत ने मरियम को जेल से रिहा होने के लिए एक करोड़ रुपये का बांड भरने, अतिरिक्त सात करोड़ रुपये जमा करने और पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय अभियोजन पक्ष ने मरियम के 28-11-2011 का बैंक स्टेटमेंट अदालत में पेश किया जिसके मुताबिक याचिकाकर्ता ने सात करोड़ रुपये बैंक से निकाले थे। इस पर अदालत को शंका हुई कि वह देश छोड़कर बाहर भाग सकती हैं। यही वजह है कि जमानत की इतनी बड़ी राशि ली गई।

खंडपीठ के फैसला आने के बाद अदालत के बाहर खड़े मरियम के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया।

 


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