हनीप्रीत को राहत, देशद्रोह की धारा हटी

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एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी आराेपितों पर आरोप तय कर दिए हैं, लेकिन सभी पर से देशद्रोह की धारा हटा दी है। इससे हनीप्रीत काे राहत मिली है।



पंचकूला, 02 नवम्बर (हि.स.)। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत सहित सभी आरोपितों पर पंचकूला हिंसा मामले की शनिवार को सुनवाई हुई। आरोपित कोर्ट में पेश किए गए। हनीप्रीत को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया।एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी आराेपितों पर आरोप तय कर दिए हैं, लेकिन सभी पर से देशद्रोह की धारा हटा दी है। इससे हनीप्रीत काे राहत मिली है।

उल्लेखनीय है कि 25 अगस्त, 2017 को पंचकूला में दंगा भड़क उठा था। एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में शनिवार को मामले की सुनवाई में सभी आरोपितों पर आरोप तय किए जाने को लेकर बहस हुई। इसके बाद सभी आरोपितों पर आरोप तय किए गए, लेकिन अदालत ने हनीप्रीत सहित सभी आरोपितों पर से देशद्रोह की धारा हटा दी है।

हनीप्रीत सहित सभी आरोपितों पर आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए हैैं। हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी रही है।

 


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