एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में सीबीबाई की विशेष अदालत में पेश होंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा व मोती लाल वोरा

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26 अगस्त को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने हुड्डा एवं वोरा के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दाखिल की थी।



पंचकूला, 30 अक्टूबर (हि.स.)। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में सीबीबाई की विशेष अदालत पंचकूला में बुधवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा मोती लाल वोरा पेश होंगे। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की पंचकूला स्थित विशेष अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा मोती लाल वोरा व नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक को नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे।
26 अगस्त को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने हुड्डा एवं वोरा के खिलाफ अभियोजन की शिकायत दाखिल की थी। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया था। कुछ दिन पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने पंचकूला में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को एक भूखंड आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज किए गए थे। पंचकूला स्थित यह भूखंड सेक्टर 6 में सी-17 नंबर एजेएल को आवंटित किया गया था। इसे पिछले साल इडी ने कुर्क कर लिया था। एजेएल को कथित तौर पर नेहरू-गांधी परिवार के सदस्यों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा संचालित किया जाता था। यह ग्रुप नेशनल हेरल्ड अखबार निकालता था। इडी की जांच में पाया गया है कि हुड्डा ने हरियाणा का मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए यह भूखंड पुन: आवंटन की आड़ में नए सिरे से  एजेएल को 1982 की दर (91 रुपये प्रति वर्ग मीटर) और ब्याज के साथ फर्जी तरीके से आवंटित कर दिया। एजेंसी ने कहा था कि 2005 में इस पुन: आवंटन से एजेएल को अनुचित फायदा हुआ।
इडी के मुताबिक, इस भूखंड का बाजार मूल्य 64.93 करोड़ रुपये था, जबकि इसे हुड्डा को 69.39 लाख रुपये में आवंटित कर दिया था। हुड्डा के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत में पहले ही मानेसर जमीन घोटाले, एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में आरोप तय करने के लिए बहस चल रही है। सीबीबाई के विशेष जज जगदीप सिंह इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। एजेएल केस में इडी द्वारा दाखिल अभियोजन की शिकायत की सुनवाई भी वही करेंगे।


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