छत्तीसगढ़ के निलंबित पूर्व डीजीपी मुकेश गुप्ता को बड़ी राहत

0

सुप्रीम कोर्ट ने दिए मुकेश गप्ता के परिजनों के फोन टेप नहीं करने के आदेश



नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित पूर्व डीजीपी मुकेश गुप्ता को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश दिया है कि वो मुकेश गुप्ता की बेटियों और परिवार के सदस्यों के फोन टेप नहीं करे। कोर्ट ने मुकेश गुप्ता के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर भी रोक लगा दिया है।

दरअसल रायपुर पुलिस ने मुकेश गुप्ता की बेटियों के फोन टेप करने का आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ उनकी बेटियों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके खिलाफ मुकेश गुप्ता ने याचिका दायर की है। फोन टैपिंग के खिलाफ दायर याचिका से पहले मुकेश गुप्ता ने अपने खिलाफ दर्ज तमाम मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए पहले ही याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य सरकार और सीबीआई से जवाब तलब किया था।

मुकेश गुप्ता को पिछले फरवरी महीने में निलंबित किया गया था। उनके खिलाफ जनवितरण प्रणाली और अवैध फोन टैपिंग के मामले में जांच चल रही है।

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *