एक अक्टूबर से बदल जाएंगे बैंकिंग और टैक्स से जुड़े 6 नियम, अब कैशबैक नहीं

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बदलते ट्रैफिक नियमों के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में भी सरकार बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी आप अपडेट करा सकेंगे।



नई दिल्ली, 30 सितम्बर (हि.स.)। देशभर में बैंकिंग और टैक्‍स से जुड़े कुछ नए नियम एक अक्‍टूबर,2019 से लागू होने जा रहे हैं। दरअसल हाल में कुछ बैंकिंग, जीएसटी और ट्रांसपोर्टिंग को लेकर बैंक और सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव किया है। बदलते ट्रैफिक नियमों के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में भी सरकार बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी आप अपडेट करा सकेंगे। आपको एक अक्‍टूबर से नियमों में होने वाले बदलाव के बारे में विस्‍तार से बता रहा है।
1. पेंशन पॉलिसी में बदलाव होगा लागू- 7 साल की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारी के असमय निधन (मृत्यु होने) पर परिजनों को बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी।
2. माइक्रोचिप वाले ड्राइविंग लाइसेंस- नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ि‍यों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रंग एक समान हो जाएगा। नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड भी दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
3.  अब पेट्रोल-डीजल पर कैशबैक नहीं- स्‍टेट बैंक ऑफ इडिया (एसबीआई) क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल लेने पर अब 0.75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा।
4. स्‍टेट बैंक का नया नियम- एसीबीआई के नए नियम के तहत बैंक की ओर से निर्धारित मासिक औसत जमा राशि नहीं रखने पर जुर्माने में 80 फीसदी तक की कमी आएगी। इसके अलावा मेट्रो सिटी के ग्राहकों को एसबीआई के एटीएम से 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा, जबकि अन्य शहरों के लिए यह संख्‍या बढ़ाकर 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे।
5. लग्‍जरी होटल पर जीएसटी कम- अब 7500 रुपये तक के किराए वाले कमरे पर जीएसटी दर सिर्फ 12 फीसदी, जबकि एक हजार रुपये तक वाले कमरे पर टैक्स नहीं।
6. इन पर घटेगा सेस- 13 सीटर वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस घटेगा, सिंगल यूज प्‍लासिटक पर लगेगी पाबंदी।

 


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