लक्ष्‍मी विलास बैंक पर आरबीआई ने पीएसए फ्रेमवर्क के तहत लगाया प्रतिबंध

0

आरबीआई ने ये कदम दिल्‍ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्‍टर्स पर जालसाजी (फ्रॉड) का केस दर्ज करने के बाद उठाया है।



नई दिल्‍ली, 28 सितम्बर (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) ने निजी क्षेत्र के बैंक लक्ष्‍मी विलास पर त्‍वरित सुधारात्‍मक कार्रवाई (पीसीए) के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। आरबीआई ने ये कदम दिल्‍ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्‍टर्स पर जालसाजी (फ्रॉड) का केस दर्ज करने के बाद उठाया है।
लक्ष्मी विलास बैंक की ओर से स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए  शुक्रवार देर रात यह जानकारी दी। बैंक ने बताया कि आरबीआई ने सलाह दी है कि वह पीसीए फ्रेमवर्क को लागू करे और इसके अनुरूप आवश्यक कदम उठाए। लक्ष्‍मी विलास बैंक ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीआरएआर, सीईटी1, निवल एनपीए और लीवरेज अनुपात के नकारात्मक होने के कारण पीसीए फ्रेमवर्क लागू किए हैं। बैंक ने बताया कि पीसीए फ्रेमवर्क के अनुपालन के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इसकी मासिक आधार पर रिपोर्ट आरबीआई को भेजी जाएगी।
क्‍या होता है पीसीए
त्‍वरित सुधारात्‍मक कार्रवाई (पीसीए) एक ऐसा ढ़ांचा है, जिसके तहत कमजोर वित्‍तीय तंत्र वाले बैंकों को आरबीआई की निगरानी में रखा जाता है। पीसीए के तहत बैंक को जोखिमपूर्ण कार्य से परहेज, कामकाज की दक्षता बढ़ाने और पूंजी सुरक्षा पर जोर देने के लिए कहा जाता है।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *