ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल अवधि दो हफ्ते बढ़ी

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कोर्ट ने कहा कि चौटाला को आठ अक्टूबर को सरेंडर करना होगा। चौटाला की पत्नी स्नेहलता के निधन पर कोर्ट ने उन्हें पेरोल दी थी।



नई दिल्ली, 24 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की पैरोल अवधि दो हफ्ते के लिए और बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि चौटाला को आठ अक्टूबर को सरेंडर करना होगा। चौटाला की पत्नी स्नेहलता के निधन पर कोर्ट ने उन्हें पेरोल दी थी। पिछले 26 अगस्त को कोर्ट ने उनकी पेरोल अवधि 4 हफ्ते बढ़ाई थी।

हाईकोर्ट ने पिछले 16 जुलाई को भी ओमप्रकाश चौटाला को अपने पोते अर्जुन चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की पेरोल दी थी।

चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं । उनके साथ ही उनके पुत्र अजय चौटाला और तीन अन्य दोषी भी दस साल कैद की सजा काट रहे हैं। चौटाला ने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी बढ़ती उम्र और दिव्यांगता के चलते समय से पूर्व सजा माफ करने की याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका के निपटारे के लिए दिल्ली सरकार को आदेश दिए थे। हालांकि अभी यह याचिका दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।

 

 


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