कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस एम. शांतानागौदर ने खुद को किया अलग.

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दरअसल, कर्नाटक के तत्कालीन स्पीकर के रमेश ने 14 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करार दिया था। स्पीकर के इसी फैसले को इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।



नई दिल्ली, 17 सितम्बर (हि.स.)। कर्नाटक के 17 बागी विधायकों की याचिका पर जस्टिस एम. शांतानागौदर ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब इस मामले पर वह बेंच सुनवाई करेगी जिस बेंच के सदस्य जस्टिस एम. शांतानागौदर नहीं होंगे।
बागी विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य करार दिया था।
दरअसल, कर्नाटक के तत्कालीन स्पीकर के रमेश ने 14 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करार दिया था। स्पीकर के इसी फैसले को इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
याचिका में इन विधायकों ने स्पीकर के पिछले 28 जुलाई के आदेश को असंवैधानिक बताया है। जुलाई महीने में ही कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस की सरकार 17 विधायकों के इस्तीफे के बाद गिर गई थी। एचडी कुमारस्वामी विश्वास मत के दौरान बहुमत साबित नहीं कर पाए थे।

 


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