चिदंबरम को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत

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चीफ जस्टिस के उपलब्ध नहीं होने के चलते चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एनवी रमना से चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके मामले को चीफ जस्टिस के यहां भेज रहे हैं, वही आपके मामले को देखेंगे।



नई दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.)। आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस के उपलब्ध नहीं होने के चलते चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस एनवी रमना से चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके मामले को चीफ जस्टिस के यहां भेज रहे हैं, वही आपके मामले को देखेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कल यानि 20 अगस्त को इसे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करने की कोशिश की थी लेकिन चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई से उठ चुकी थी। उसके बाद कपिल सिब्बल ने रजिस्ट्रार के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया, लेकिन रजिस्ट्रार ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था।

 


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