सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल की अर्जी खारिज की, चलेगा यौन उत्पीड़न का केस

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अदालत ने कहा, छह महीने के अंदर ट्रायल पूरा करे गोवा कोर्ट



नई दिल्ली, 19 अगस्त (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपित पत्रकार तरुण तेजपाल की अपने खिलाफ चल रहे मामलों को निरस्त करने की मांग करनेवाली याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने गोवा के ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह छह महीने के अंदर ट्रायल पूरा करें। पिछले 6 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ गोवा में चल रहे मुकदमे को निरस्त करने की मांग की थी। तेजपाल ने बांबे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने रेप के आरोपों को निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में तेजपाल ने कहा था कि पीड़िता के बयानों और वीडियो रिकार्डिंग में एकरुपता नहीं है।
तरुण तेजपाल के खिलाफ गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान लिफ्ट में अपने एक महिला सहकर्मी का यौन शोषण करने का केस चल रहा है।

 


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