नई दिल्ली, 26 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा पर रोकथाम के लिए कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले राज्यों के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और कुछ राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने जिन राज्यों को नोटिस भेजा है उनमें उत्तरप्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, आंध्रप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, असम, मध्यप्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। बीते 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है ।
सुप्रीम कोर्ट ने संसद से अपील की थी कि वे भीड़ द्वारा हत्या से निपटने के लिए अलग से कानून बनाएं। कोर्ट ने देश भर में भीड़ द्वारा की गई हत्याओं की निंदा की थी । कोर्ट ने कहा था कि लोगों में कानून का डर पैदा होना चाहिए। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि अराजकता की स्थिति में राज्य सरकारों को काम करना होगा। किसी भी हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
राज्य सरकारों को भीड़ से निपटना होगा और कानून व्यवस्था का पालन करने के लिए कदम उठाना होगा।
