मप्र में पिछड़ा वर्ग को मिलेगा 27 फीसदी आरक्षण, विधानसभा में पास हुआ विधेयक

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मध्यप्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16, अनुसूचित जनजाति को 20 और अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। तीनों को मिलाकर आरक्षण का कोटा 50 फीसदी है,



भोपाल, 23 जुलाई (हि.स.)। मध्यप्रदेश में अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थाओं में अब 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मंगलवार को विधानसभा में इससे संबंधित राज्य शासन द्वारा पेश किये गये विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

मध्यप्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16, अनुसूचित जनजाति को 20 और अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। तीनों को मिलाकर आरक्षण का कोटा 50 फीसदी है, लेकिन कमलनाथ सरकार ने आरक्षण विधेयक में सुधार करते हुए इसी साल मार्च के महीने में इस अध्यादेश को पेश किया था। पिछले महीने ही सरकार ने कैबिनेट में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इसे विधानसभा में पेश किया गया। मंगलवार को विधानसभा में इस पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया गया। इसके बाद प्रदेश की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27 फीसदी आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लागू होने से प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़कर 63 फीसदी भी हो गया है।


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