आईएमए फ्रॉड मामला :कोर्ट ने मंसूर खान को तीन दिन की ईडी की हिरासत में भेजा

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मंसूर खान पर पोंजी स्कीम के तहत हजारों लोगों के करोड़ों रुपये की धांधली का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से खान की 10 दिनों की हिरासत माँगी थी लेकिन कोर्ट ने तीन दिन की कस्टडी दी है।



बेंगलुरु, 20 जुलाई (हि.स.)। आईएमए फ्रॉड मामले में मुख्य आरोपित कम्पनी के मालिक मोहम्मद मंसूर खान को शहर की विशेष पीएमएलए अदालत ने तीन दिन यानी 23 जुलाई तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है।
मंसूर खान पर पोंजी स्कीम के तहत हजारों लोगों के करोड़ों रुपये की धांधली का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से खान की 10 दिनों की हिरासत माँगी थी लेकिन कोर्ट ने तीन दिन की कस्टडी दी है।
खान को दुबई से दिल्ली आने के बाद देर रात 1.50 बजे गिरफ्तार किया गया था और आज सुबह बेंगलुरु लाया गया था। खान के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आईएमए ज्वेल्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
जून माह में ईद से पहले मंसूर खान भारत से भाग गया था और आत्महत्या करने की धमकी देते हुए एक ऑडियो क्लिप बनाया था।
इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद कम्पनी में पैसा लगाने वालों को फ्रॉड की जानकारी मिली। बाद में कम्पनी के खिलाफ 35 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई थीं और अनेक लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। इस मामले के लिए गठित एसआईटी की टीम ने अपने सूत्रों के जरिये खान का पता लगाया और उसे भारत वापस आने और कानून के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया।

 


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