रेप मामले में आदित्य पंचोली को मिली राहत, तीन अगस्त तक गिरफ्तारी से छूट

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आदित्य पंचोली पर सेक्शन 376 (रेप), 328 (जहर देकर मारने की कोशिश करना), 384 (वसूली), 341, 342, 323 और आईपीसी की धारा-506 के तहत एफआईआर हुई है।



रेप मामले में बॉलीवुड अभिनेता-प्रोड्यूसर आदित्य पंचोली को कोर्ट से तीन अगस्त तक अंतरिम राहत मिल गई है। पहले अभिनेता को 19 जुलाई तक गिरफ्तारी से छूट दी गई थी। मुम्बई के वर्सोवा पुलिस ने 28 जून को पंचोली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया था। आदित्य पर रेप का केस करीब 10 साल पुराना है। एक बॉलीवुड अभिनेत्री द्वारा आदित्य पंचोली के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया गया था। मामला दर्ज होने के बाद आदित्य पंचोली ने दिंडोशी सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
आदित्य पंचोली पर सेक्शन 376 (रेप), 328 (जहर देकर मारने की कोशिश करना), 384 (वसूली), 341, 342, 323 और आईपीसी की धारा-506 के तहत एफआईआर हुई है। अभिनेत्री ने अपनी शिकायत में कहा था कि आदित्य पंचोली ने उसके साथ कई बार रेप किया। अभिनेत्री ने कहा था कि पंचोली ने उसका यौन शोषण 17 साल की उम्र में किया था। बॉलीवुड अभिनेता आदित्‍य पंचोली हमेशा से ही विवादों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। आदित्य पंचोली और कंगना रानौत के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। कंगना कई बार उन पर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी हैं। हालांकि आदित्य पंचोली ने उन आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि मुझे इस केस में गलत तरीके से फंसाया गया है।

 


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