अल्पसंख्यक मानदंड के मामले में अटार्नी जनरल को कोर्ट की मदद करने का निर्देश

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याचिका में कहा गया था कि कई राज्यों में हिंदू वाकई संख्या में अल्पसंख्यक हैं लेकिन सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यक का लाभ वहां उनसे कहीं बड़ी संख्या में वहां मौजूद मुस्लिम ले रहे हैं।



नई दिल्ली, 19 जुलाई (हि.स.)। राज्यवार अल्पसंख्यक की परिभाषा और उनकी पहचान तय करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल को कोर्ट की मदद करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय को निर्देश दिया कि वे याचिका की प्रति अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल के दफ्तर को उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने अटार्नी जनरल से इस मामले में चार हफ्ते में सुझाव देने को कहा।

याचिका में कहा गया था कि कई राज्यों में हिंदू वाकई संख्या में अल्पसंख्यक हैं लेकिन सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यक का लाभ वहां उनसे कहीं बड़ी संख्या में वहां मौजूद मुस्लिम ले रहे हैं। जिन राज्यों का हवाला इस याचिका में दिया गया था, उनमें लक्षद्वीप(मुस्लिम आबादी 96.20 फीसदी), जम्मू कश्मीर(मुस्लिम आबादी 68.30 फीसदी), असम(मुस्लिम आबादी 34.20 फीसदी), पश्चिम बंगाल(मुस्लिम आबादी 27.5 फीसदी), केरल(26.60 फीसदी), उत्तर प्रदेश(19.30 फीसदी) और  बिहार (18 फीसदी) शामिल है।

 


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