केंद्र, दिल्ली सरकार और यूआईडीएआई को हाईकोर्ट का नोटिस.

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चल और अचल संपत्ति को आधार से लिंक करने का मामला 



नई दिल्ली, 16 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने चल और अचल संपत्ति को आधार से लिंक करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, दिल्ली सरकार और यूआईडीएआई को नोटिस जारी किया है। याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर किया है।
याचिका में कहा गया है कि आधार को चल और अचल संपत्ति से लिंक करने पर बेनामी लेन-देन के जरिये किए जा रहे भ्रष्टाचार और कालाधन पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। याचिका में कहा गया है कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वो गलत तरीके से हासिल की गई बेनामी संपत्तियों को जब्त करे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। कानून के शासन को ठेंगा दिखानेवालों को सबक सिखाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।
याचिका में कहा गया है कि आधार से चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को लिंक करने से कर वसूलने वालों को संपत्ति के वैध मालिकों का पता लगाने में आसानी होगी। इससे चुनाव प्रक्रिया भी साफ-सुथरी हो जाएगी। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल और गलत तरीके से राजनीतिक ताकत प्राप्त करने पर रोक लगेगी।

 


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