कोलकाता, 12 जुलाई (हि.स.)। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी की एमबीए की डिग्री पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने सवाल उठाया है चतुर्वेदी ने शुक्रवार को यहां दावा किया कि बनर्जी की यह डिग्री फर्जी है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 25 जुलाई को पक्ष रखने के लिए तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने इस संबंध दस्तावेज जारी किया है। उसके मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय अपनी शैक्षणिक योग्यता में एमबीए की डिग्री होने का दावा किया है। इसके लिए आईआईपीएम नाम के एक निजी शैक्षणिक संस्थान का 2009 का सर्टिफिकेट संलग्न किया गया है। चतुर्वेदी का कहना है कि इस संस्थान ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि उनके यहां किसी तरह की कोई डिग्री नहीं दी जाती।
चतुर्वेदी का कहना है कि यह जनप्रतिनिधि कानून की धाराओं का गंभीर उल्लंघन है। उनकी संसद सदस्यता भी खारिज की जा सकती है। उधर, इस बारे में प्रतिक्रिया के लिए अभिषेक समेत तृणमूल कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की गई। मगर सभी ने टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।
