दिल्ली हाईकोर्ट से नरेश गोयल को राहत नहीं

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कोर्ट का लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने के इनकार



नई दिल्ली, 09 जुलाई (हि.स.)। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ उनकी अर्जी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पिछले पांच जुलाई को हाईकोर्ट के जज विभू बाखरु ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
नरेश गोयल ने अपनी याचिका में कहा है कि सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) के कहने पर उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। एसएफआईओ कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। याचिका में कहा गया है कि नरेश गोयल को लुक आउट सर्कुलर के बारे में तब पता चला जब वे 25 मई को दुबई के लिए फ्लाइट से रवाना होने वाले थे।
याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर या ईसीआईआर दर्ज नहीं किया गया है, जिसके आधार पर लुक आउट सर्कुलर जारी किया जाए।
उल्लेखनीय है कि जेट एयरवेज में संकट पैदा होने के बाद नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। नरेश गोयल ने जेट एयरवेज के चेयरमैन के पद से भी इस्तीफा दे दिया था।

 


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