ईवीएम से चुनाव को गैरकानूनी बताने वाली याचिका खारिज

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याचिका में हाल में हुए लोकसभा चुनाव को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग को ईवीएम से चुनाव कराने का अधिकार नहीं है।



नई दिल्ली, 05 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव को गैरकानूनी बताने वाली याचिका खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता वकील एम एल शर्मा ने इसी आधार पर हाल में हुए लोकसभा चुनाव को भी अवैध घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि ये किस तरह की मांग है? आप चाहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव को रद्द घोषित कर दें?
याचिका में हाल में हुए लोकसभा चुनाव को निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग को ईवीएम से चुनाव कराने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव केवल बैलट पेपर से ही कराये जा सकते हैं।
ये याचिका ग्रीष्मावकाश में दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस याचिका पर ग्रीष्मावकाश के बाद जुलाई में सुनवाई होगी।

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