लौह अयस्क खदानों के आवंटन में गड़बड़ी पर चार हफ्ते में जवाब दे केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

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पिछले 16 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र सरकार, उड़ीसा , झारखंड और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा को इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है।



नई दिल्ली, 04 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने लौह अयस्क खदानों के आवंटन में गड़बड़ियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पिछले 16 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र सरकार, उड़ीसा , झारखंड और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा को इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है।
याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। उन्होंने कहा है कि 2014 में देश के करीब 350 लौह अयस्कों के खदानों के आवंटन में गड़बड़ी की गई थी। याचिका में इन गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 4 लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है। याचिका में इन खदानों में लीज अवधि के विस्तार पर रोक लगाने की मांग की गई है।

 


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