कृष्णानन्द राय मर्डर मामला: मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपित बरी

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कृष्णानन्द राय की हत्या 2005 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल यूपी के गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। कृष्णानन्द राय की पत्नी अलका राय ने सुप्रीम कोर्ट से इस केस का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी।



नई दिल्ली, 03 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने यूपी भाजपा के पूर्व विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी समेत सात आरोपितों को बरी कर दिया है। स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने सभी आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया।

कृष्णानन्द राय की हत्या 2005 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल यूपी के गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। कृष्णानन्द राय की पत्नी अलका राय ने सुप्रीम कोर्ट से इस केस का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी।

आरोपितों में शामिल मुन्ना बजरंगी की पिछले साल बागपत जेल में हत्या हो चुकी है। बुधवार को कोर्ट ने बाकी आरोपितों को भी बरी कर दिया। आरोप था कि 2005 में मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने साथियों के साथ मिलकर कृष्णानंद राय की गाड़ियों पर एके-47 से 400 गोलियां बरसाई थीं। इस हमले में गाजीपुर से विधायक कृष्णानंद के अलावा उनके साथ रहे 6 अन्य लोग भी मारे गए थे। इनके शव से तब 67 गोलियां बरामद की गई थीं।


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