महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का मामला : मराठा आरक्षण पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

0

मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए पिछले 20 मई को महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश लाया था। उसके बाद 21 मई को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका दायर की है।



नई दिल्ली, 24 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पीजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश में 16 फीसदी मराठा आरक्षण लागू करने के राज्य सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया 17 जून को ही खत्म हो गई।

मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए पिछले 20 मई को महाराष्ट्र सरकार ने अध्यादेश लाया था। उसके बाद 21 मई को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट याचिका दायर की है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि मराठा आरक्षण के मामले पर जब भी सुनवाई हो उनका पक्ष सुना जाए।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *