जाकीर नाईक के विरुद्ध जारी होगा गैर जमानती वारंट

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जाकीर नाईक पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कैफे में एक जुलाई 2016 को  बम विस्फोट करवाने का मामला दर्ज किया गया था। इस आतंकवादी हमले में 20 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जाकीर नाईक को भडक़ाऊ भाषण देने के मामले में पूछताछ करना चाहती है। 



मुम्बई, 19 जून (हि.स. )।मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकीर नाईक अगर 31 जुलाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। यह निर्देश बुधवार को ईडी की विशेष कोर्ट ने जारी किया है क्योंकि लगातार वह गिरफ्तारी के डर से कोर्ट में नहीं आ रहा है । इस मामले में गिरफ्तारी के डर से जाकीर नाईक फरार है।
मुम्बई स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में बुधवार को इस मामले की सुनवाई की गई। ईडी ने विशेष कोर्ट में कहा कि जाकीर नाईक को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश कई बार दिया जा चुका है, लेकिन जाकीर नाईक कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए विशेष कोर्ट जाकीर नाईक के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करे। विशेष कोर्ट ने कहा कि अगर जाकीर नाईक 31 जुलाई से पहले कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार जाकीर नाईक पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कैफे में एक जुलाई 2016 को  बम विस्फोट करवाने का मामला दर्ज किया गया था। इस आतंकवादी हमले में 20 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जाकीर नाईक को भडक़ाऊ भाषण देने के मामले में पूछताछ करना चाहती है।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकीर नाईक पर 183 करोड़ रुपये के बेहिसाबी रकम जमा करने तथा भडक़ाउ भाषण देने पर विशेष कोर्ट में मामला दर्ज किया है।

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